मुंबई। अश्लील फिल्म निर्माण मामले में मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के कारोबारी पति राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थोर्प की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। इस मामले की दर्ज एफआईआर की प्रति मुंबई पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय को भी सौंप दी है।
राज कुंद्रा और उनके सहयोगी रेयान थोर्प ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। मजिस्ट्रेट कोर्ट में राज कुंद्रा के वकील अबाद पोंडा ने कहा कि जिन धाराओं के तहत राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया, इसमें 7 साल सजा का प्रावधान है। इस मामले में राज कुंद्रा ने अब तक किसी भी गवाह को गवाही देने से नहीं रोका है। इसलिए राज कुंद्रा को जमानत दी जानी चाहिए। सरकारी वकील ने राज कुंद्रा की जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राज कुंद्रा अनिवासी भारतीय हैं और पैसे वाले हैं।
इसलिए जमानत मिलने बाद आरोपित के देश छोड़ने का खतरा है। साथ ही पैसे वाला होने की वजह से इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे गवाहों को धमकाएंगे नहीं। साथ ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। जज सुधीर भाजीपाले ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राज कुंद्रा और रेयान थोर्प की जमानत याचिका खारिज कर दी।
राज कुंद्रा फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। राज कुंद्रा को अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 20 जुलाई को कोर्ट ने 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 27 जुलाई तक कर दिया गया था।