वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा और परिसर स्थित अन्य देवी देवदाताओं के विग्रह की सुरक्षा की मांग पर कमिशन गठित किया जाएगा।सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने इसके आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने मौके की स्थिति जानने के लिए कमीशन गठित करते हुए अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करने और तीन दिन के अंदर पैरवी का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितम्बर को होगी। इससे जुड़ी सभी लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विश्व वैदिक सनातन संघ नई दिल्ली के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन के नेतृत्व में कई लोगों के अधिवक्ताओं ने अदालत में वाद दायर किया है।
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इसमें प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। अदालत ने दूसरे पक्ष को जबाबदेही के लिए 17 सितम्बर और वाद विंदु निर्धारण के लिए 24 सितम्बर की तिथि नियत की है।